Right to Information (RTI)

Right to Information (RTI)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक कॉलेज से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। कॉलेज में लागू यह अधिनियम प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। कोई भी छात्र, अभिभावक या आम नागरिक कॉलेज की शैक्षणिक, वित्तीय, प्रशासनिक व अन्य सार्वजनिक जानकारियाँ नियमानुसार आवेदन करके प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कॉलेज ने एक आरटीआई अधिकारी नामित किया है जो समयबद्ध तरीके से उत्तर प्रदान करता है। यह अधिनियम लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाता है और शिक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखता है।


S.No. Name Designation Mobile No. Email
1.        
2.